नई दिल्ली : बृजेश श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर दिया है।
पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी के खिलाफ़ लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उक्त दोनों पत्रकारों ने गलत आंकड़ों के जरिए जातिगत वैमनस्य और हिंसा भड़काने की कोशिश की है। इसलिए पुलिस ने दोनों पत्रकारों की तलाश शुरू कर दी।
इसके बाद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और याचिका दायर की। 4 अक्टूबर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ में इसकी सुनवाई हुई। पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस पर अहम फैसला सुनाया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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