नई दिल्ली। चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में दो साल की सज़ा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में अब से थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी गई है।
साल 2019 का ये मामला 'मोदी सरनेम' को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है।"
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