मुंबई : शुक्रवार दोपहर 1 बजे से महाराष्ट्र भर में रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस रोक दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी पर ये प्रतिबंध 20 जनवरी तक के लिए लगाया है।

कोर्ट ने कंपनी को आज दोपहर एक बजे से सेवा बंद करने और 1.15 बजे तक इसे अदालत में कंफर्म करने के आदेश दिए थे।   

बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जीएस पटेल ने कंपनी से पूछा कि क्या आपके पास किसी तरह की डिलीवरी के लिए कोई लाइसेंस है? 

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपका ऐप कुछेक स्थानों पर ही काम करता है।मामले की सुनवाई के दौरान ही ऐप ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने चेतावनी दी कि अब यदि कंपनी एक और गलती करती है तो याचिका को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने आज दोपहर एक बजे से सर्विस बंद करने को कहा।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देने से मना किया था। इसके खिलाफ कंपनी ने बॉम्बे हाईको आईसीसीर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें कंपनी ने बताया कि उसे दो राज्यों में पहले से लाइसेंस हासिल है। हालांकि यह दोनों लाइसेंस प्रोविजनल हैं। कंपनी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि हम इसके टर्म कंडीशन से वाकिफ नहीं हैं इसलिए संबंधित टर्म एवं कंडीशन अगली सुनवाई में पेश किए जाएं।

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