नई दिल्ली : पुनीत माथुर। ताज नगरी आगरा के नगर निगम के कारनामे का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला टैक्स से जुड़ा है, जहां आगरा नगर निगम के अधिकारी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर ताजमहल पर 1.47 लाख रुपए का हाउस टैक्स और एक करोड़ रुपए का बकाया पानी का बिल भरने के लिए नोटिस जारी किया है। इस बात कि जानकारी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद (आगरा सर्कल) राज कुमार पटेल दी है।
वहीं एएसआई आगरा के अधीक्षक आरके पटेल अब इस मुद्दे पर एएसआई निदेशालय से सलाह ले रहे हैं, क्योंकि नोटिस के अनुसार, कर का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है।
इस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक और पुरातत्वविद् राज कुमार पटेल ने कहा, 'स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं है। हम पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं।'
उन्होंने कहा कि, 'ताज महल परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी से संबंधित नोटिस और ताजमहल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की बात पहली बार सामने आई है। तो हो सकता है ये गलती से भेजा गया हो।'
बता दें कि इस नोटिस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहा गया है कि वह अपने बकाया को 15 दिनों के अंदर जमा करे, नहीं तो ताज महल को कुर्क किया जा सकता है।
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