नई दिल्ली : पुनीत माथुर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स केस मामले में ज़मानत देने के बाद आज आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है। आर्यन को एक लाख रुपये के मुचलके पर बेल दी गई है। आर्यन का बेल ऑर्डर पांच पन्नों का है, जिसमें ज़मानत की शर्तों का भी ज़िक्र किया गया है
ये हैंं ज़मानत की शर्ते :
आर्यन खान ड्रग्स गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिनके आधार पर NCB द्वारा अपराध दर्ज किया गया है।
आर्यन बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे। उनका पासपोर्ट तत्काल विशेष अदालत को सौंपे जाने का आदेश।
गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
आर्यन किसी भी प्रकार के मीडिया में पहले लंबित कोई बयान नहीं देगा।
अगर उन्हें मुंबई से बाहर यात्रा करनी है, तो जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देना होगा।
आर्यन को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB मुंबई कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन करने की हकदार होगी।
बता दें कि आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की ज़मानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन दिनों तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने तीनों ज़मानत दे दी। हालांकि गुरुवार को बेल ऑर्डर नहीं आया था, जिसके कारण आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी है।अब बेल ऑर्डर आने के बाद ऑर्यन की शुक्रवार देर शाम तक आर्थर रोड जेल से रिहाई होने वाली है।
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