नई दिल्ली : पुनीत माथुर। देखा गया है कि दुपहिया वाहन चलाते समय वहां चालक और पीछे बैठा व्यक्ति तो हेलमेट पहनते हैंं लेकिन साथ में अगर छोटा बच्चा हो तो उसकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, दिनांक 09.08.2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा में दूसरा प्रावधान यह है कि केन्‍द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्‍चों की सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध कराए।

मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए मसौदा नियम बनाए हैं, जिनमें सिफारिश की गई है -

चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल चालक के साथ अटैच करने के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 महीने से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपना क्रैश हेलमेट पहने हों जो उनके सिर पर फिट बैठता हो।

चार साल तक की आयु के बच्चे को ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।



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