नई दिल्लीः पुनीत माथुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाएगी। 

बता दें कि इससे पहले कोरोना कर्फ्यू 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था। 

सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। 

सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक समय में 33 फीसदी तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसदी को घर से काम करने की सुविधा दी है। नई व्यवस्था के मुताबिक 50 फीसदी कार्मिक कार्यालय में आएंगे तो जरूर, लेकिन एक समय में 33 फीसदी तक ही कार्मिकों की उपस्थित रहेगा। 

गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों को घर से काम करने की सुविधा दी गई है। अब वे कार्मिक जो अस्वस्थ हो गए हैं वे घर से ही काम करेंगे। 

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में कहा है कि शेष व्यवस्था पूर्व के शासनादेश के आधार पर ही रहेगी। इस आदेश के आधार पर ही कार्यालयों का काम कराया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण की संभावना को कम किया जा सके।

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