नई दिल्लीः पुनीत माथुर। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए योगी सरकार ने नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। नए नियमों को लेकर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। अब शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा।

एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। वहीं एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा। इसको लेकर इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी।

बहुमंजिला इमारतों के लिए नियम अलग होंगे, कोरोना संक्रमित मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा।

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