Pan card को आधार से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है क्योंकि अगर आज आप अपने Pan card को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कल से आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। जिससे आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। साथ ही आपको वित्तीय लेनदेन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चूँकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इसलिए नीचे दिए गए तरीके से आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें।

1. जाने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया:

Pan card को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

उसके बाद वेबसाइट के ऊपर बाएं तरफ लिखे Quick Links विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।

नए पेज पर हाइपरलिंक दिया होगा और इस पर आपको क्लिक करके अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी भरनी होगी। जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और इस प्रक्रिया के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हैं या नहीं पता चल जाएगा।

2. SMS द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका

पैन कार्ड को आधार नंबर से SMS के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कैपिटल लेटर में UIDPAN टाइप करना होगा, उसके बाद स्पेस देकर 12 अंक का आधार नंबर और 10 अंक का पैन कार्ड नंबर टाइप करना होगा और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आयकर विभाग दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

आधार कार्ड से लिंक न करने पर लग सकता है जुर्माना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जानकारों का कहना है कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।




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