नई दिल्लीः( पुनीत माथुर) निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. हरियाणा में फरीदाबाद की एक त्वरित अदालत ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे पहले कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को इन दोनों को दोषी ठहराया था.
बता दें कि निकिता को पांच महीने पहले उसके कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई थी और यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी. मुख्य आरोपी तौसीफ और एक अन्य आरोपी रेहान को दोषी करार दिया गया था और तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
पुलिस ने बताया था कि तौसीफ, निकिता तोमर से विवाह करना चाहता था और उसने 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. इस मामले को आज यानी 26 मार्च को पांच माह हो गए. हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था. निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी.
तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया. तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया.
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