याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह

नई दिल्ली : पुनीत माथुर। सुप्रीम कोर्ट ने लव जेहाद और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बने यूपी सरकार के कानून के खिलाफ दायर नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप वहां जाएं। हाईकोर्ट का फैसला देखने के बाद सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 जनवरी को यूपी और उत्तराखंड सरकार के क़ानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि देश का संविधान देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। याचिका में कहा गया है कि यूपी और उत्तराखंड में बने ये कानून स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस कानून से उन लोगों में भय पैदा होगा जो लव जेहाद में शामिल नहीं हैं लेकिन उन्हें इसमें फंसा दिया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि ये कानून असामाजिक तत्वों का औजार बन जाएगा, जिसके जरिये वे लोगों को झूठे तरीके से फंसाएंगे। अगर यह कानून लागू होता है तो यह अन्याय होगा और इससे समाज में अराजकता फैलने की आशंका है। याचिका में दोनों राज्यों में लागू किए गए कानून को निरस्त करने की मांग की गई है।

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