नई दिल्ली: पुनीत माथुर। इस साल की शुरूआत में राजधानी दिल्ली में हुए दंगों में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की  जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इशरत ने अपनी जमानत के लिए कोविड-19 के प्रकोप का हवाला भी दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मंडोली जेल में कोरोना का कोई मामला नहीं है। ऐसे में इशरत को जमानत नहीं दी जा सकती है।

बता दें कि इससे पहले जून में पटियाला हाउस कोर्ट ने इशरत को 10 दिन की जमानत दी थी। उस दौरान इशरत ने कांग्रेस के एक बडे़ नेता के बेटे से शादी की थी। 

शादी होने के बाद इशरत ने फिर से 19 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत बढ़ाने की अपील की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इशरत को दंगा मामले में फिर से झटका दिया है। जिस वजह से अभी इशरत को जेल में ही रहना पड़ेगा।

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