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नयी दिल्ली : पुनीत माथुर। बुधवार को 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर विशेष जज एस.के. यादव ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 

उल्लेखनीय है कि ढांचा गिराने का आरोप 48 लोगों पर लगा था। इनमें से 16 की मृत्यु हो चुकी है।

अपना फैसला पढ़ते हुए जज एस.के. यादव ने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि ये घटना अचानक ही हुई थी।

बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव आज इस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे।
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