नई दिल्ली : पुनीत कृष्णा। जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत मंजूर करने के लिए कोर्ट ने अनोखा फ़रमान जारी किया है, जिसके अनुसरण आरोपी को शहर के रेनबसेरा या जिला अस्पताल में एलइडी टीवी लगवाना होगा। इसमें शर्त यह है कि टीवी मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से एक मामले की सुनवाई की। जस्टिस शील नागू ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को रेनबसेरा या जिला अस्पताल मुरार में रंगीन एलईडी टीवी लगना होगी।

एलईडी टीवी की कीमत कम से कम 25,000 रुपए होना जरूरी है। एलइडी लगाने के बाद याचिकाकर्ता को उसकी फोटो खींचकर अदालत को दिखाना होगा। साथ ही यह शर्त है कि वह एलइडी टीवी भारत या अन्य किसी देश में निर्मित हो सकती है, मगर चाइना में बनी नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि याचिकाकर्ता को भादसं की धारा 307 के तहत बड़ौनी जिला दतिया पुलिस ने 18 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। 

हाईकोर्ट ने कहा, मामले में आरोप पत्र पिछले महीने दायर किया गया था और इसलिए, उन्हें अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जस्टिस नागू ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है।
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