नई दिल्ली : पुनीत कृष्णा। ऐसे कई जरुरी काम हैं जो लॉकडाउन की वजह से अटके हुए हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। आप भी जल्द यह काम निपटा कर संभावित परेशानियों से बचें।
बिलेटिड या रिवाइज आईटीआर : वित्तीय वर्ष 2018-19 की बिलेटिड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है।
पैन को आधार से जोड़ें : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें। इसकी अंतिम तिथि 30 जून तय की है। समय से पैन आधार लिंक न हुआ तो आईटीआर भरने में परेशानी हो सकती है।
SCSS में निवेश : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स (SCSS) में भी निवेश के लिए 30 जून तक का समय है। नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के व्यक्ति इसमें सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक माह में निवेश कर सकते हैं।
PPF अकाउंट को बढ़ाएं : अगर आपका PPF अकाउंट 31 मार्च तक मैच्योर हो चुका है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। डाक विभाग के मुताबिक, PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है।
स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा जमा कराएं : अगर आपने पीपीएफ खाता या सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन खातों में न्यूनतम पैसा जमा नहीं कराया है तो इसके लिए भी 30 जून तक का समय है। 30 तक कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
फॉर्म 16 : सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए नियोक्ता के लिए फॉर्म-16 (वेतन से काटे गए टीडीएस का प्रमाणपत्र) जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इस फॉर्म की मदद से आईटीआर दाखिल करने में आसानी होती है।
टैक्स से छूट को निवेश : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 की थी। ऐसे में अगर आपने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
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