नई दिल्ली : पुनीत माथुर। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में मौत की सजा पाने वाले दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका ठुकराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील से कहा कि वह शीर्ष अदालत के सक्षम अधिकारी के समक्ष सोमवार को ही याचिका का उल्लेख करें। दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो सुनवाई से अधिक जरूरी कुछ नहीं हो सकता ।
मुकेश ने शनिवार को दया याचिका खारिज होने की न्यायायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया था कि शत्रुघ्न चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमने अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दया याचिका के मामले में न्यायिक समीक्षा की मांग की है।
इससे पहले मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन शीर्ष अदालत में खारिज हो चुकी है। दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी देने का डेथ वॉरंट जारी हुआ था।
निर्भया के गुनहगारों की पैंतरेबाजी लगातार जारी है । दो दोषिया ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि जेल के अधिकारी वो दस्तवेज मुहैया नहीं करा रहे हैं जो दया तथा सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने के लिए जरूरी हैं। इस पर अदालत ने दोषियों के वकील की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अर्जी पर आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
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