नई दिल्ली: पुनीत माथुर। तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप के मामले में दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट 19 दिसंबर को सजा का एलान करेगा ।
बता दें कि इस केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बाकी में अभी भी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही है।
कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत मानते हुए कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं।
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आपराधिक साजिश, अपहरण, शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न, बलात्कार और POCSO के तहत दोषी ठहराया है।
तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकारा । कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?
बता दें कि जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता का अपहरण करके बलात्कार किया था। इस दौरान वह नाबालिग थी। सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था।
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