लखनऊ. जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे और नेशनल लेवल के शूटर रहे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अब्बास के दिल्ली स्थित आवास से मिले असलहे (हथियार) प्रतिबंधित बोर के नहीं थे. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट (Counter Affidafit) दाखिल किया जाए. हाईकोर्ट के जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने ये आदेश दिया है.
बता दें कि बीते गुरुवार को अब्बास अंसारी के दिल्ली (Delhi) के वसंत कुंज स्थित आवास पर लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी. छापेमारी में पुलिस ने छह असलहे (Arms) और 4000 हजार से ज्यादा कारतूस बरामद किए थे. बरामद हथियार और गोला-बारूद की कीमत लाखों में बताई जा रही है.
छापेमारी में विदेशी शस्त्र बरामद
जब्त असलहों में इटली, आस्ट्रिया और स्लोवेनिया मेड रिवाल्वर, बंदूक और कारतूस शामिल हैं. इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल गन भी है. इसके अलावा मैग्नम की रायफल, अमेरिका मेड रिवाल्वर, आस्ट्रिया की स्लाइड और ऑटो बोर पिस्टल भी जब्त की गई है. आस्ट्रिया की बनी मैगजीन और साढ़े चार हजार कारतूस भी पुलिस को मिले हैं.
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