नई दिल्ली: मोदी सरकार की ओर से सोमवार को संसद में दो बिल पेश किए गए। इनमें से एक कश्मीर के पुनर्गठन के लिए था तो दूसरा कश्मीर में आरक्षण के संबंध में। राज्यसभा में इन पर बहस हुई और यह दोनों बिल सदन में पास हो गए हैं। लोकसभा में इनको मंगलवार को रखा जाएगा और इस पर बहस होगी। मंगलवार को लोकसभा में पास होने के बाद इन्हें प्रभावी किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह भी बताया कि राष्ट्रपति के आदेश से धारा 370 के पहले खंड को छोड़कर बाकी सभी को हटा दिया गया है।
इसके बाद कश्मीर में काफी कुछ बदल गया और काफी कुछ बदलने को है। धारा 370 के साथ जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। यानी अब जम्मू कश्मीर अन्य किसी राज्य की तरह की भारत का एक हिस्सा होगा जिसे मिलने वाले विशेष अधिकार हटा लिए गए हैं। साथ ही पुनर्गठन बिल के लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्य को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा- जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।
यहां हम आपको सीधे व सरल शब्दों में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। यहां आगे का रास्ता क्या होगा, पहले क्या नियम कानून थे और अब क्या होंगे।
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