नई दिल्ली. पीएम मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी गया, जो अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। इससे देशभर में चिट फंड के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। यह अध्यादेश गत 21 फरवरी को लागू किया गया था।
विधेयक में किए गए कड़े प्रावधान
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विधेयक में धन अवैध रूप से जमा किये जाने की समस्या से निपटने के कड़े प्रावधान किये गए हैं। अभी कुछ लोग इस योजना में गरीबों को फंसा कर उनकी गाढ़ी कमाई को ठग लेते हैं। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2018 को लोकसभा ने गत 13 फरवरी को पारित किया था लेकिन यह राज्यसभा में नहीं आ पाया था और 16 वीं लोकसभा भंग होने के बाद यह निरस्त हो गया था।
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